निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया समेत 12 आरोपियों को बड़ी राहत, मिली जमानत

बिगुल
छत्तीसगढ़ के कोल लेवी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया समेत 12 आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि जमानत के बाद भी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि डीएमएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसियों ने आरोपियों की छह दिन की पुलिस रिमांड मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने सशर्त जमानत देते हुए कहा कि आरोपी जमानत के बाद भी उचित आचरण बनाए रखें और अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। अगर वे किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाए जाते हैं, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकती है और ऐसी स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी।
बता दें कि इन सभी हाई प्रोफाइल आरोपियों को एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से दर्ज मामले में अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच में समय लगेगा, इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के आरोपियों को अंतरिम जमानत दी जा रही है।