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शर्मनाक : IAS की पत्नी से बंदूक की नोंक पर रेप, बंगाल में चौंकाने वाली घटना सामने आई, हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद कार्यवाही के निर्देश, जानिए शर्मनाक घटना का पूरा विवरण

बिगुल

बंगाल में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बंदूक की नोंक पर IAS की पत्नी से रेप किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक 14 जुलाई की रात 11.30 बजे और फिर अगले दिन सुबह 6.30 बजे आरोपी उनके घर में घुसकर सिर पर बंदूकर रखकर रेप किया।

बंगाल पुलिस ने इस मामले में अबतक कोई कर्रवाई नहीं की अब कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच डिप्टी कमिश्नर लेवर के अधिकारी को सौंपा है।

पांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है। एक आईएएस की पत्नी से दो दिनों तक बलात्कार हुआ उनका अपहरण करके गन पॉइंट पर 14 जुलाई और 15 जुलाई 2 दिन बलात्कार किया गया।

IAS की पत्नी वहां से भाग कर पुलिस के पास गई पुलिस ने कोई जांच नहीं की उल्टे आरोपियों को बचाने में लग गई और तमाम सबूत नष्ट कर दिए। कोलकाता हाई कोर्ट ने पूरे पुलिस स्टेशन के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं और इस मामले में निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं।

15 जुलाई 2024 को कोलकाता में IAS की पत्नी से गन पॉइंट पर हुए रेप मामले में शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस पर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच ठीक से नहीं की है, इसलिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर लेक पुलिस स्टेशन में उस समय मौजूद अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे।

कोर्ट ने कहा, ‘ पुलिस ने FIR में सेक्शुअल असॉल्ट की धाराएं नहीं लगाई, जिससे मामला कमजोर हो गया। आरोपी के घर में घुसने और बाहर आने की CCTV फुटेज की भी जांच नहीं की गई। महिला की शिकायत के तुरंत बाद मेडिकल जांच भी नहीं कराई गई। चार्जशीट से भी छेड़छाड़ हुई है।’

दरअसल, जुलाई में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन लोअर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। इसके बाद पीड़ित महिला ने याचिका लगाकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए थे।

इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजर्श्री भारद्वाज ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। साथ ही रेप केस को लालबाजार की डिप्टी कमिश्नर रैंक की एक महिला पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया है।

महिला ने बताया कि पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच भी नहीं कराई थी। उन्होंने खुद ही अपना मेडिकल कराया था। महिला ने बताया कि पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच भी नहीं कराई थी। उन्होंने खुद ही अपना मेडिकल कराया था।

7 घंटे में 2 बार रेप

पीड़ित महिला की याचिका के अनुसार 14 जुलाई की रात 11.30 बजे आरोपी उनके घर में घुसा। उसने गन पॉइंट पर रेप किया। इसके बाद सुबह 6.30 बजे उसने फिर से घर में घुस महिला के साथ रेप किया।

15 जुलाई को महिला ने लेक पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचीं, लेकिन उन्हें पुलिस ने कई घंटों तक इंतजार कराया। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने महिला पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया।

दबाव बनाने के लिए पुलिस आरोपी के बेटे और पत्नी को भी पुलिस स्टेशन लेकर आई। शिकायत वापस लेने से मना करने के बाद पुलिस जांच करने में देरी करने लगी। पुलिस को मौके से कपड़े और क्राइम से रिलेटेड सबूतों को जब्त करने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा।

मेडिकल जांच भी मुझे ही करवानी पड़ी, क्योंकि पुलिस मेरी मेडिकल जांच नहीं करा रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे बताया कि मेरी ऑफिशियल मेडिकल जांच 20 अगस्त को कराई जाएगी। यानी घटना के 35 दिन बाद।

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