चैतन्य बघेल गिरफ्तारी मामले में HC की सुनवाई दो हफ्ते टली, ED ने जवाब के लिए मांगा समय

बिगुल
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले (Chhattisgarh Liquor Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के पुत्र चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद अगली सुनवाई दो हफ्ते के लिए टल गई।
जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी
बता दें, ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई 3 स्थित बघेल निवास (Bhilai 3 Baghel Residence) से चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर ही गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में करीब 2100 करोड़ रुपये का कथित शराब घोटाला हुआ और इस पूरे फंड मैनेजमेंट (Fund Management) में चैतन्य बघेल की प्रमुख भूमिका थी।
सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक का सफर
गिरफ्तारी के खिलाफ (Chaitanya Baghel Arrest Hearing) चैतन्य बघेल ने पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने 5 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को पहले 5 दिन की ईडी रिमांड (ED Custody) में भेजा, फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड (Judicial Remand) दी। यह अवधि बढ़ाकर 18 अगस्त तक कर दी गई है, जब उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।



