NHM कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग का अल्टीमेटम, काम पर नहीं लौटे तो जाएगी नौकरी, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा बयान

बिगुल
छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 18 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं. इसी को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के 16 हजार कर्मचारियों को चेतावनी दी है. उनसे कहा है कि वे आज से काम पर लौट आएं. इसके बाद भी काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों को एक महीने की नोटिस देकर नौकरी से निकाला जाएगा.
हड़ताल कर रहे NHM कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग का अल्टीमेटम
विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को इस तिथि से वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाएगा.
झारखंड के कर्मियों का मिला समर्थन
इधर हड़ताली NHM कर्मचारियों को झारखंड के कर्मियों का समर्थन मिला है. समर्थन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा और केंद्रीय मंत्री से संज्ञान लेने की मांग की. स्वास्थ्य विभाग की बर्खास्तगी चेतावनी का भी विरोध किया.
श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया बड़ा बयान
वहीं मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आया है. कहा कि काम पर नहीं लौटेंगे तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी.
इसके साथ ही बीजेपी कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने भी हड़ताली NHM कर्मचारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मामला स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं. कई मांगें मान ली गईं, कुछ पर बातचीत जारी है. केंद्रीय योजना के कर्मचारी और सरकार की सीमाएं स्पष्ट हैं. जितना संभव है उतना ही मानना चाहिए.
18 अगस्त से कर रहे हड़ताल
बता दें कि NHM के छत्तीसगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 18 अगस्त 2025 से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है. इससे पहले 13 अगस्त 2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत 10 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति व्यक्त कर आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके थे, जबकि शेष मांगों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श जारी था.
इन 10 मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन
- संविलियन और स्थायीकरण
- पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
- ग्रेड पे निर्धारण
- लंबित 27% वेतन वृद्धि
- CR सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी
- रेगुलर भर्ती में सीटों का आरक्षण
- अनुकंपा नियुक्ति
- मेडिकल और दूसरे लीव की सुविधा
- ट्रांसफर पॉलिसी
- मिनिमम 10 लाख तक कैश-लेस मेडिकल इंश्योरेंस