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छत्तीसगढ़ में आयरन केजव्हील ट्रैक्टरों पर सख्ती, सड़क पर चलाने पर होगी चालानी कार्रवाई

बिगुल
परिवहन विभाग ने रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सशक्त नेतृत्व और परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन नियमों के प्रभावी पालन के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं।

परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टरों में लगाए जाने वाले आयरन केजव्हील केवल कृषि कार्य और खेतों में उपयोग के लिए बनाए गए हैं। इन्हें रबर टायर के स्थान पर डामर, सीमेंट की सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

लोक निर्माण विभाग के अनुसार ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने से डामर और सीमेंट की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने इस पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से किसानों और वाहन चालकों को मोटर वाहन नियमों तथा आयरन केजव्हील के सुरक्षित एवं निर्धारित उपयोग की जानकारी दी जाएगी।

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