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बड़ी खबर : ओ.पी. गुप्ता बाइज्जत बरी, फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोषमुक्त करते हुए दिया फैसला, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निजी सचिव रहे गुप्ता पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ था!

जानते चलें कि करीब चार साल पहले ओमप्रकाश गुप्ता (53 साल) पिता स्व गिरधारी लाल गुप्ता निवासी न्यू राजेंद्र नगर श्री कृष्णा हास्पिटल के सामने रायपुर पर नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप लगे थे. इसके बाद पुलिस ने ओमप्रकाश गुप्ता पर धारा 370, 370 (क), 376 (2) (ढ), 376 (2), 376 (3), 376 (2) (च), 506, 323, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 75,79 किशोर न्याय के तहत जुर्म दर्ज किया गया था.

श्री गुप्ता ने इस पर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आखिर सत्य की जीत हुई है. मुझे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने षडयंत्र करके फंसाया था, फिर फर्जी गवाह और सबूत के आधार पर जेल भेज दिया थस लेकिन मैंने अदालती लड़ाई लड़ी और अंतत: फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. इस फैसले के बाद मेरे दिल में न्याय पालिका के प्रति सम्मान बढ़ गया है.

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