बड़ी खबर : रेल यात्रियों को झटका! 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल किया तो नहीं मिलेगा रिफंड, 1 से 15 अप्रैल के बीच कई नए नियम लागू होंगे

बिगुल
कैंसिलेशन के नियमों को रेलवे सख्त करने जा रही है. नए नियमों के अनुसार रिफंड की विभिन्न दरें और पेनाल्टी तय की जाएगी. रेलवे के नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 तक अलग-अलग स्टेप्स में इसे लागू किया जाएगा.
भारतीय रेलवे टिकट कैंसिल करने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है. कैंसिलेशन के नियमों को रेलवे सख्त करने जा रही है. नए नियमों के अनुसार रिफंड की विभिन्न दरें और पेनाल्टी तय की जाएगी. रेलवे के नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 तक अलग-अलग स्टेप्स में लागू किया जाएगा.
कब कितना रिफंड मिलेगा?
कई बार यात्री ट्रैवल प्लानिंग के अनुसार टिकट बुक कर लेते हैं. प्लान में किसी तरह का बदलाव आने पर टिकट कैंसिल करना पड़ता है. अब टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा. अगर आप ट्रेन के डिपार्चर होने के 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो किराये का करीब 25 प्रतिशत पैसा कट जाएगा. इसके साथ ही तय न्यूनतम शुल्क भी लागू किया जाएगा. वहीं, 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 50 फीसदी की कटौती होगी.
कब नहीं मिलेगा रिफंड?
ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करते हैं तो अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा. ये नया नियम यात्रियों के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. इसके पीछे की वजह ये है कि आखिरी वक्त में होने वाली टिकट कैंसिलेशन को रोकना और सीटों का सही इस्तेमाल किया जाना है. इससे जरूरतमंद यात्री को सीट मिल सकेगी.
अब 30 मिनट पहले बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन
कैंसिलेशन नियमों में बदलाव के साथ-साथ बुकिंग सिस्टम में भी बदलाव किया गया है. अब यात्री ट्रेन के रवाना होने से केवल 30 मिनट पहले बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग में भी बदलाव किया गया है. अब आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन सिस्टम को लागू किया गया है.



