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ब्रेकिंग : पुराना गुमास्ता लाइसेंस समाप्त, आज से लेट फीस के साथ लेना होगा कर्मचारी पहचान संख्या : सीए चेतन तारवानी, आज से लागू हुआ नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017

बिगुल

छत्तीसगढ़ में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए एक बड़ा बदलाव 13 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। अब राज्य में पुराना गुमास्ता लाइसेंस (Establishment Act 1958) पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 (Shop & Establishment Act 2017) लागू किया गया है। इस नए अधिनियम के तहत अब प्रत्येक योग्य प्रतिष्ठान को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) लेना अनिवार्य होगा।

गुमास्ता लाइसेंस, जो पहले नगर निगम से जारी होता था , नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण लेबर डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल (www.shramevjayate.cg.gov.in) के माध्यम से घर बैठे किया जा सकेगा।

*कौन-कौन आएंगे दायरे में*
नया अधिनियम उन सभी दुकानों, कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहाँ कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें सभी प्रकार के दुकान गोडाउन सभी प्रकार की ऑफिस चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ब्रोकर, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक, बीमा कंपनी, जर्नलिस्ट , मनोरंजन स्थल, और NGO के कार्यालय शामिल हैं।
हालाँकि, कर्मचारी गणना में मैनेजर, सुपरवाइजर और मालिक के परिवार के सदस्य नहीं गिने जाएंगे।

*किन पर नहीं लागू होगा*
यह अधिनियम सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, डॉक्टर क्लिनिक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नशा मुक्ति केंद्र और फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगा।
फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण तभी आवश्यक है जब मशीन से उत्पादन में 10 या उससे अधिक कर्मचारी, या बिना मशीन उत्पादन में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हों।

पुराना लाइसेंस अब अमान्य

सीए चेतन तरवानी ने बताया कि पुराने गुमास्ता लाइसेंस अब पूरी तरह रद्द हो गए हैं। अब नए अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी संस्था में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं — चाहे वे नियमित, पार्ट टाइम, डेली वेज या ट्रेनिंग पर हों — तो उन्हें LIN के लिए पंजीकरण कराना होगा।
ऐसे अस्थायी कर्मचारी जो वर्ष में 45 दिन से कम कार्य करते हैं, उन्हें इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

पंजीकरण की समय सीमा और प्रक्रिया

13 फरवरी 2025 से पहले चल रहे संस्थान: 13 अगस्त 2025 तक पंजीकरण अनिवार्य।

नए संस्थान: प्रारंभ से 30 दिन के भीतर पंजीकरण करना होगा।

पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिससे व्यापारी को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

LIN नंबर का महत्व

पंजीकरण के बाद नियोक्ता को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) जारी होगा, जिसे दुकान/ऑफिस के साइनबोर्ड पर जीएसटी नंबर की तरह प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। LIN के साथ एक बड़ा लाभ यह है कि अब व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को 24×7 खुला रख सकते हैं।

काम के घंटे और ओवरटाइम नियम

एक कर्मचारी से अधिकतम 9 घंटे कार्य प्रतिदिन (1 घंटा लंच ब्रेक)।

सप्ताह में 1 दिन अवकाश अनिवार्य।

ओवरटाइम सीमा: सप्ताह में 12 घंटे, 3 माह में अधिकतम 125 घंटे।

ओवरटाइम का भुगतान डबल रेट पर होगा।

छुट्टी के दिन कार्य कराने पर 30 दिनों के भीतर अवकाश प्रतिपूर्ति और डबल पेमेंट देना होगा।

शुल्क संरचना

समय सीमा के भीतर पंजीकरण करने पर, पुराने गुमास्ता लाइसेंसधारी या ESI/EPF पंजीकृत संस्थानों के लिए शुल्क माफ रहेगा।
देर से पंजीकरण करने पर 25% लेट फीस लागू होगी।

कर्मचारी संख्या शुल्क

10–50 ₹1,000
51–100 ₹3,000
101–200 ₹5,000
201–500 ₹7,000
500 से अधिक ₹10,000

कर्मचारियों के अधिकार

अपॉइंटमेंट लेटर (फॉर्म-10) और आईडी कार्ड अनिवार्य।

छुट्टियों का प्रावधान:

8 कैजुअल लीव

3 राष्ट्रीय अवकाश (15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर)

5 त्यौहार अवकाश

वार्षिक अवकाश – वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य करने पर हर 20 दिन के कार्य पर 1 दिन।

वार्षिक रिटर्न और रिकॉर्ड रखरखाव

वार्षिक रिटर्न (फॉर्म-14) 31 दिसंबर के बाद 45 दिन में ऑनलाइन दाखिल करना होगा।

ओवरटाइम के लिए फॉर्म-9 से अनुमति आवश्यक।

फॉर्म-11 (उपस्थिति रजिस्टर), फॉर्म-12 (वेतन और ओवरटाइम भुगतान), और फॉर्म-13 (अवकाश रिकॉर्ड) रखना अनिवार्य।

सीए चेतन तरवानी का कहना है:
“यह नया अधिनियम व्यापारियों और कर्मचारियों दोनों के हित में है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि कर्मचारियों के अधिकार, छुट्टियां, कार्य समय और सुरक्षा का भी बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। सभी नियोक्ताओं को समय सीमा के भीतर पंजीकरण कर नियमों का पालन करना चाहिए।”

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