जीपीएम में एसआईआर पूरा: 22 जनवरी 2026 तक आवेदन, समय पर दस्तावेज नहीं दिए तो हट सकता है नाम

बिगुल
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रक्रिया के पश्चात जिले की अद्यतन मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार यह कार्य आगामी चुनावों को पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक मतदाता सूची से संबंधित दावा एवं आपत्तियां आम नागरिकों से प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के दौरान पात्र नागरिक नए मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में सुधार करा सकते हैं अथवा मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी प्रविष्टियों की जांच अवश्य कर लें। दावा-आपत्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात 23 जनवरी से 14 फरवरी तक संबंधित आवेदनों पर सुनवाई की जाएगी। इस दौरान प्रस्तुत दावों और आपत्तियों की जांच कर नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद 21 फरवरी को जिले की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसे आगामी निर्वाचन के लिए मान्य सूची माना जाएगा।
गौरतलब है कि जीपीएम जिले में मरवाही एवं कोटा दो विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पुनरीक्षण के दौरान मरवाही विधानसभा क्षेत्र में 1621 तथा कोटा विधानसभा क्षेत्र में 1533 मतदाताओं को “नो-मैपिंग” श्रेणी में रखा गया है। इन मतदाताओं द्वारा अपने मतदाता होने से संबंधित कोई वैध अथवा संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। ऐसे मतदाताओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक प्रमाणों के साथ दावा प्रस्तुत करें, ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में सुरक्षित रखा जा सके। निर्वाचन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय पर दावा-आपत्ति नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित नाम अंतिम सूची से हटाए जा सकते हैं। प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची की जांच अवश्य करें और निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्रवाई करें।



