मध्यप्रदेश

कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव पर एक हजार रुपये का लगाया जुर्माना, 20 नवंबर को अगली सुनवाई

बिगुल
भिलाई के पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई है। जिसमें निर्वाचित विधायक देवेंद्र यादव पर सत्ता का दुरुपयोग करने, चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही देवेंद्र यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

याचिकाकर्ता पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पाण्डेय के अधिवक्ता ने बीते 21 अगस्त को तीन अंतरिम आवेदन कोर्ट में पेश किए थे। जिस पर विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विधायक को बलौदाबाजार-भाटापारा जिला मुख्यालय में हुई घटना के आरोप में राज्य शासन ने गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया है। इस वजह से विधायक से चुनाव याचिका के संबंध में चर्चा नहीं हो पा रही है।

जिस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जेल से पेशी के दौरान ट्वीट कर रहे हैं। एक्स के अलावा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म में लगातार सक्रिय हैं। सूजरपुर की घटना को लेकर इंटरनेट मीडिया के जरिए लगातार सक्रिय हैं। लेकिन कोर्ट को जवाब देने के लिए वकील से संपर्क न होने की बात कही जा रही। कोर्ट को जब यह जानकारी मिली, तब जवाब पेश करने के लिए जान बूझकर किए जा रहे टालमटोल को लेकर नाराजगी जताई और कोर्ट ने विधायक यादव पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

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