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पशुओं को खुला छोड़ा तो होगी जेल, इस जिले के कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बिगुल
बिलासपुर जिले में मुख्य मार्गों पर घूमते आवारा पशुओं की दुर्घटना से लगातार मौतें हो रही है. वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कड़े कदम उठाए हैं. अब पशुओं को खुला छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जाएगी.
पशुओं को खुला छोड़ा तो होगी जेल
बिलासपुर में पशुओं को खुला छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जाएगी. इस अधिनियम के अंतर्गत लापरवाही बरतने वाले पशु मालिकों पर 5 हजार रुपए जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है. कलेक्टर ने कलेक्टोरेट में बैठक लेकर नगर निगम, पशु चिकित्सा विभाग, पुलिस और पंचायत प्रशासन के अधिकारियों को आवारा पशुओं पर प्रभावी नियंत्रण करने के निर्देश दिए.



