छत्तीसगढ़ में बिजली बिल छूट में गड़बड़ी उजागर: विभाग के रिटायर्ड कर्मियों को 15 साल बाद लाखों रुपए वसूली के नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

बिगुल
छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज की बड़ी लापरवाही अब सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। वर्षों तक बिजली बिल में गलत तरीके से दी गई छूट के मामले सामने आने के बाद अब करीब 1900 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों से हजारों-लाखों रुपए की वसूली की जा रही है, जिससे वे परेशान हैं।
यहां बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा काल में बिजली बिल पर 50 प्रतिशत और सेवानिवृत्ति के बाद 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। लेकिन प्रबंधन की लापरवाही के चलते सैकड़ों सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्षों तक 25 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत की छूट मिलती रही।
रिटायर्ड बिजली कर्मियों को वसूली के नोटिस
जब यह गड़बड़ी सामने आई, तो कंपनी प्रबंधन ने अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर्स के रूप में हजारों- लाखों रुपए की वसूली के नोटिस जारी कर दिए। कई मामलों में एरियर्स की राशि सीधे बिजली बिल में जोड़ दी गई है। भारी भरकम बिल देखकर सेवानिवृत्त कर्मचारी हैरान हैं।
रिटायर्ड होने के बाद 25% में नहीं किया चेंज
जानकारी के अनुसार, 1900 से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों से 10-15 साल पुराने बिलों में दी गई अतिरिक्त छूट की राशि वसूलने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि विद्युत वितरण केंद्र या जोन कार्यालयों द्वारा रिटायर्ड होने के बाद बिजली बिल में छूट को 25 प्रतिशत में परिवर्तित नहीं किया गया, जिससे वर्षों तक 50 प्रतिशत की रियायत जारी रही और कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ।
एक मामले में 2011 में रिटायर्ड कर्मचारी से 2015 से 2025 तक की अवधि की राशि एरियर्स के रूप में वसूलने का नोटिस भेजा गया है। वहीं, एक अन्य कर्मचारी के बिल में 50 हजार रुपए एरियर्स के रूप में जोड़ दिए गए हैं।
सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने उठाए सवाल
छत्तीसगढ़ विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए वितरण कंपनी के एमडी को पत्र लिखा है। संघ के प्रदेश महामंत्री पुनारद राम साहू ने कहा, यह जिम्मेदारी वितरण केंद्र और जोन कार्यालयों की थी, लेकिन गलती का खामियाजा रिटायर्ड कर्मचारियों से वसूला जा रहा है। संघ ने मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 50 प्रतिशत छूट देने और विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दो वर्ष से पुराने बकाया को निरस्त करने की मांग की है।



