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कांकेर सांसद भोजराज नाग की अंतरिम अर्जी खारिज, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप

बिगुल
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास (Justice Narendra Kumar Vyas) ने 11 सितंबर को आदेश सुनाते हुए कहा कि कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर (Bires Thakur) द्वारा दायर चुनाव याचिका में पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं। इस आधार पर सांसद भोजराज नाग (Bhojraj Nag) की अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया गया। अदालत ने साफ किया कि याचिका विस्तृत सुनवाई योग्य है और इसे सिर्फ प्रारंभिक आपत्तियों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

कांकेर लोकसभा चुनाव पर सवाल
यह मामला कांकेर लोकसभा चुनाव 2024 (Kanker Lok Sabha Election 2024) से जुड़ा है। बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव परिणाम (Election Result) गड़बड़ी से प्रभावित हैं। उन्होंने कई बूथों पर पुनः मतगणना (Recounting) और 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान (Re-polling) की मांग की।

उनका आरोप है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machine – EVM) में छेड़छाड़ की गई, वोटिंग डेटा (Voting Data) के प्रसारण में देरी हुई और मतगणना (Counting of Votes) में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

सांसद भोजराज नाग की दलील

निर्वाचित सांसद भोजराज नाग (Bhojraj Nag) ने अदालत से मांग की थी कि याचिका को खारिज किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका में भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) का कोई ठोस आरोप नहीं है और यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, 1951 (Representation of People Act, 1951) की धारा 81, 82 और 83 का उल्लंघन करती है।

सांसद की ओर से यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग (Election Commission) को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि यह आवश्यक था। इसके अलावा याचिका वकील के माध्यम से दाखिल की गई है, जबकि उम्मीदवार को स्वयं याचिका दाखिल करनी चाहिए।

हाई कोर्ट का जवाब
अदालत ने सांसद की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को पक्षकार बनाने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। याचिका सही तरीके से दाखिल की गई है और उस पर याचिकाकर्ता बिरेश ठाकुर के हस्ताक्षर मौजूद हैं। साथ ही, याचिका में ईवीएम गड़बड़ी (EVM Tampering), वोटिंग डेटा ट्रांसमिशन (Voting Data Transmission) और मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं (Voting Irregularities) से जुड़े पर्याप्त तथ्य हैं।

अगली सुनवाई तीन नवंबर को
हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2025 को तय की है। अब अदालत में विस्तृत जांच होगी कि कांकेर लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम बरकरार रहेगा या उसमें बदलाव किया जाएगा।

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