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नगर निगम का नया फैसला, अब खाली डायवर्टेड प्लॉट्स पर लगेगा टैक्स

बिगुल
रायपुर नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए नया कदम उठाया है. अब शहर और इसके बाहरी क्षेत्रों में खाली पड़े डायवर्टेड प्लॉट्स के मालिकों से टैक्स यानी कर वसूला जाएगा.

राजधानी रायपुर में नगर निगम द्वारा खाली पड़े डायवर्टेड प्लॉट्स के मालिकों से टैक्स यानी कर वसूला जाएगा. ये फैसला 13 जून को आयोजित राजस्व प्रशिक्षण शिविर में लिया गया, जिसमें महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़ और आयुक्त विश्वदीप मौजूद थे. शिविर में महापौर ने माना कि निगम की आय बढ़ाने के लिए नए स्रोतों पर ध्यान देना जरूरी है.

राजस्व बढ़ाने उठाया गया कदम
बीते वित्तीय वर्ष में निगम का राजस्व 300 करोड़ रुपये तक नहीं पहुंच पाया था. हालांकि, विधानसभा और नगरीय निकाय चुनावों की व्यस्तता को देखते हुए सरकार ने कर जमा करने की अंतिम तारीख को अप्रैल तक बढ़ाया था, जिससे राजस्व 300 करोड़ रुपये को पार कर गया.

वहीं अधिकारियों ने बताया कि ओपन प्लॉट के वास्तविक मालिक की पहचान के लिए जिला प्रशासन के राजस्व विभाग से भी सहयोग लिया जाएगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि ओपन प्लॉट से टैक्स वसूली में निगम को कम से कम 50 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा. इसीलिए अभी नगर निगम सभी 70 वार्ड क्षेत्र में आने वाले पटवारी हलके का नंबर, राजस्व रिकॉर्ड आदि का अलग से डाटा सुरक्षित तैयार करने पर काम शुरू करेगा.

कृषि भूमि के नाम पर नहीं ले पाएंगे छूट
ओपन प्लॉट से टैक्स वसूली में अब कृषि भूमि आड़े नहीं आएगी. बताया गया कि निगम सीमा क्षेत्र की कृषि भूमि में यदि दो कमरे का मकान, हॉल-गोडाउन या फिर कॉमर्शियल वाहनों की पार्किंग भी पाई गई तो वह टैक्स के दायरे में आ जाएगी. यदि उक्त भूमि पर उपज हो रही है तब वहां से टैक्स नहीं लिया जाएगा.

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