गांव और शहरों में ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग के लिए नए नियम, अब इतने दिन में मिलेगा सिलेंडर

बिगुल
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में LPG सिलेंडर के बुकिंग को लेकर राज्य सरकार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं. सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर रसोई गैस (एलपीजी) रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने को कहा हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग के लिए नए नियम
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण प्रणाली के संबंध में तेल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि बैठक में एलपीजी की उपलब्धता, वितरण प्रणाली और उपभोक्ता संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
जानें कितने दिनों में मिलेगा सिलेंडर
अधिकारियों ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों और प्रतिष्ठानों को पिछले माह की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही एलपीजी प्रदान किया जाएगा.
इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके.
अधिकारियों ने बताया कि उपलब्ध भंडार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई हैं.
इनमें शैक्षणिक संस्थान तथा चिकित्सालय, सैन्य और अर्द्धसैन्य शिविर, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे और हवाई अड्डा कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां और रेस्टोरेंट शामिल हैं.
ये भी पढ़ें- एक दूल्हा और दो दुल्हन…मंडप में रीति-रिवाजों के साथ लिए सात फेरे, शादी का कार्ड हुआ वायरल
LPG वितरकों के कार्यालय व गोदामों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय और गोदामों में पुलिस तथा होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भीड़भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने. साथ ही वितरकों को अपने दूरभाष नंबर सक्रिय रखने तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं.



