निजी सेक्टर के कर्मचारियों के वर्किंग टाइम का बदला नियम, ओवरटाइम की लिमिट बढ़ी

बिगुल
मध्यप्रदेश के निजी व्यवसायिक सेक्टर में कर्मचारियों के वर्किंग टाइम के नियम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार के नए नियम के मुताबिक, कर्मचारियों के ओवरटाइम की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। यानी अब ओवरटाइम से कर्मचारी और ज्यादा इनकम जनरेट कर सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए मप्र दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत अब कर्मचारियों को तीन महीने में 144 घंटे तक के ओवरटाइम का पूरा पैसा मिलेगा। पुराने नियम के तहत कर्मचारियों को अब तक सिर्फ 72 घंटे तक के ओवरटाइम का ही पैसा मिल रहा था। कई सेक्टरों में तय लिमिट के बाद कर्मचारियों से लिए गए काम को ओवरटाइम में जोड़ा नहीं जाता था। ऐसे में मालिक और कर्मचारियों में विवाद की स्थिति बन रही थी।
किन सेक्टरों में लागू होगा ये नियम ?
श्रम विभाग के शॉप एक्ट का यह नया नियम निजी सेक्टर यानी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, जैसे दुकान, रेस्टोरेंट और थिएटर के लिए है। जहां काम करने वाले कर्मचारी तीन महीने में 18 दिन जितना ओवरटाइम कर सकेंगे। कर्मचारी पर निर्भर होगा कि वह ओवरटाइम करना चाहता है या नहीं।
ओवरटाइम के दिन भी हो गए दुगने
– पुराने नियम के तहत प्रत्येक कर्मचारी को अपने वर्किंग डे में सिर्फ 9 दिनों तक ही ओवरटाइम करने की मंजूरी थी।
– एक कर्मचारी एक सप्ताह में अधिकतम छह घंटे तक ही ओवरटाइम कर सकता था, लेकिन अब इसकी लिमिट भी बढ़ा दी है।
– ओवरटाइम के दिनों में सरकार ने 9 दिनों का अतिरिक्त इजाफा किया है, यानी अब कर्मचारी 18 दिन ओवरटाइम कर सकेंगे।
– कर्मचारी तीन महीने में 72 घंटे की जगह अब 144 घंटे तक ओवरटाइम कर सकेंगे। ओवरटाइम के 72 घंटे बढ़ाए हैं।