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भाजपा सांसद की बेटी होने का दावा कर रही महिला की याचिका खारिज, डीएनए परीक्षण कराने के अनुरोध किया गया है याचिका में

बिगुल
मुंबई. एक दीवानी अदालत ने गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन पर डीएनए परीक्षण कराने के अनुरोध को लेकर 25-वर्षीया एक महिला की अंतरिम अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता महिला ने अपना यह दावा साबित कराने के लिए डीएनए परीक्षण के आदेश देने का अनुरोध किया था कि अभिनेता से नेता बने रवि किशन उसके जैविक पिता हैं। शिनोवा नामक यह महिला ने यहां एक दीवानी अदालत में वाद दायर किया था और यह घोषित करने की अपील की थी कि वह रवि किशन की बेटी है तथा अपर्णा सोनी के साथ सांसद के संबंधों से उसका जन्म हुआ था।

अंतरिम उपाय के तौर पर दायर किये गये इस वाद में शिनोवा के इस दावे को साबित करने के लिए डीएनए परीक्षण का भी अनुरोध किया गया था कि रवि किशन ही उसके पिता हैं। यह वाद वकील अशोक सरोगी और जय यादव के मार्फत दायर किया गया है। हालांकि अदालत ने शुक्रवार को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उसने प्रतिवादियों को समन जारी किया एवं महिला के मुख्य वाद पर उनका जवाब मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

महिला ने अपने वाद में कहा कि पत्रकार के तौर पर सोनी फिल्म बिरादरी के कई लोगों के संपर्क में आयी, जिनमें रवि किशन भी शामिल थे। अर्जी के अनुसार, सोनी और किशन के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया और दोनों ने 1991 में शादी कर ली, लेकिन किन्हीं निजी कारणों से वे लंबे समय तक साथ नहीं रह पाये।

शिनोवा ने अपनी अर्जी में कहा है कि उसका जन्म 19 अक्टूबर, 1998 को हुआ था और तबतक यह स्पष्ट हो चुका था कि किशन पहले से शादीशुदा हैं।अर्जी के मुताबिक, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा जान पड़ता है कि किशन और सोनी ने आपस में तय किया कि उनकी बच्ची अभिनेता को ‘अंकल’ कहेगी। अर्जी के मुताबिक, दोनों ने याचिकाकर्ता की जरूरी देखभाल की।

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