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तोमर बंधु केस: हाईकोर्ट में पांचों याचिकाओं की एक साथ होगी सुनवाई, दो महीनों से फरार हैं दोनों भाई

बिगुल
रायपुर (Raipur) के बहुचर्चित तोमर बंधु प्रकरण (Tomar Brothers Case) में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने अहम टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा (Chief Justice Ramesh Sinha) की सिंगल बेंच ने साफ किया कि दोनों भाइयों से जुड़ी सभी पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। अदालत ने फिलहाल मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है।

शासन ने दिया शपथपत्र, बताई आपराधिक पृष्ठभूमि

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से दाखिल शपथपत्र में कहा गया कि वीरेंद्र तोमर (Virendra Tomar) और रोहित तोमर (Rohit Tomar) का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) है। रायपुर एसएसपी (SSP Raipur) ने अपने जवाब में बताया कि दोनों भाई सूदखोरी (Loan Sharking) का काम करते हैं। जरूरतमंद लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर वसूली करते हैं और समय पर रकम न देने पर डराने-धमकाने जैसी हरकतें करते हैं।

सेशन कोर्ट ने दिया था सरेंडर का आदेश
इससे पहले सेशन कोर्ट (Session Court) ने दोनों भाइयों को सरेंडर करने का आदेश दिया था और 18 अगस्त तक उद्घोषणा जारी की थी। लेकिन आदेश से पहले ही दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी लगा दी।

सात आपराधिक केस दर्ज, पुलिस ने की सख्त कार्रवाई
तोमर बंधुओं पर रायपुर के तेलीबांधा (Telibandha) और पुरानी बस्ती (Purani Basti) थाने में सात आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस जांच में उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश, चेक और जमीन के दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि यह मामला संगठित अपराध (Organised Crime) से जुड़ा है। इसी आधार पर सख्त कार्रवाई करते हुए सात एफआईआर (FIRs) दर्ज की गई हैं।

वकीलों ने पुलिस पर लगाया दबाव में कार्रवाई का आरोप
तोमर बंधुओं के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि पुलिस दबाव में कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को संगठित अपराध के केस में फंसाया गया है। फिलहाल दोनों भाई दो महीने से फरार हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का सहारा ले रहे हैं।

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