5 साल पहले पत्थर से कुचलकर की थी युवक की हत्या, दो आरोपितों को आजीवन कैद
बिगुल
उज्जैन :- चिमनगंज थाना क्षेत्र के बदरखों बैरसिया में पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोनों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। काल डिटेल व टावर लोकेशन के आधार पर सजा दी गई है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि 14 मई 2018 को चिमनगंज पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बदरखों बैरसिया में अज्ञात युवक का शव पड़ा है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया था।
मृतक की शिनाख्त दो दिन बाद अभिषेक मालवीय के रूप में हुई थी। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ था कि अभिषेक की गला दबाकर तथा उसके सिर व चेहरे पर पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। जांच अधिकारी एसआइ वीरेंद्र बंदेवार ने काल डिटेल व टावर लोकेशन के आधार पर तेज उर्फ जटा मिश्रा व राहुल बर्रा को गिरफ्तार किया था। पुलिस को जांच में पता चला कि तेजस व एक नाबालिग ही अभिषेक को अपने साथ स्कूटी पर बैठाकर ले गए थे। राहुल बर्रा ने पूरे हत्याकांड की योजना बनाई थी।
पुलिस ने आरोपित राहुल का मोबाइल भी जब्त किया था। इससे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे। कोर्ट ने राहुल व तेजस को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक ईश्वर सिंह केलकर एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नितेश कृष्णन द्वारा किया गया।