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बड़ी खबर : ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी..बैलेट पेपर की मांग खारिज, कहा कि शर्म नहीं आती..ईवीएम पर सवाल उठाते हो, जीत जाते हो तो चुप हो जाते हो

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बैलेट पेपर नही लौटेगा, मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा. उसने यह भी साफ किया कि ईवीएम—वीवीपैट का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा. 45 दिनों तक VVPAT की पर्ची सुरक्षित रहेगी. ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी.

जानते चलें कि ADR (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि ईवीएम को बंद करके मतदान बैलेट पेपर से कराया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और याचिका खारिज कर दी. ईवीएम-वीवीपीएटी के मिलान, बैलेट पेपर से मतदान की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को अहम सुझाव दिया.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की दो जजों की बेंच ने ईवीएम-वीवीपैट के मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. पेपर बैलेट से मतदान कराने की सभी याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने की याचिका को भी खारिज कर दिया. मतदाता को वीवीपैट पर्ची लेने और उसे बैलेट बॉक्स में डालने की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी है.

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