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जून तक जेल में ही रहेंगे पूर्व आइएएस टुटेजा, हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाई, सुनवाई जून में

बिगुल
बिलासपुर. पूर्व आईएएस अधिकारी निरंजन दास समेत कई हाई-प्रोफाइल लोगों से जुड़े शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाओं में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दायर एफआईआर को चुनौती दी गई है और इसे कानूनी आधार पर खारिज करने की मांग की गई।

मिली जानकारी के अनुसार, शराब घोटाला मामले में आराेपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा ने ईडी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी है। टुटेजा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिध्दार्थ अग्रवाल ने बहस की तो वहीं शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हुए। दोनों तरफ से बहस अधूरी रही। इस मामले में अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद जून में होगी।

कार्रवाई आगामी आदेश तक रोक दी गई
अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के खिलाफ 17 जनवरी 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाई है। मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद एक अप्रैल को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने पर आगामी आदेश तक रोक लगाई थी।

इस मामले में जांच पर रोक के लिए डिवीजन बेंच में अपील की गई। मामले में हाईकोर्ट ने स्थगन देने से इनकार करते हुए कहा कि 71 व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 और भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज हुआ था।

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