Blog

छत्तीसगढ़ में सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम लागू: अब 24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाण पत्र,ऑनलाइन हुई पूरी प्रक्रिया

बिगुल
छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम 2021 में अहम संशोधन किया है। अब इसे व्यापारियों, दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के लिए पंजीयन प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बना दिया गया है। श्रम विभाग की ओर से तीन जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, नियम 4, नियम 5 और प्रपत्र-2 को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर नए प्रावधान लागू किए गए हैं।

नए संशोधनों का उद्देश्य व्यवसायों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना, मानवीय हस्तक्षेप कम करना और ऑनलाइन शासन व्यवस्था को मजबूत करना है। संशोधित नियम 4 के तहत अब नियोक्ता की ओर से ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज तथा ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के बाद 24 घंटे के भीतर वेब पोर्टल से श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। पहले पंजीयन प्रक्रिया में विभागीय स्तर पर अधिक समय लगता था, जबकि अब समयबद्ध सेवा का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है।

कागजी कार्रवाई में आएगी कमी
संशोधन के अनुसार, दुकानों और प्रतिष्ठानों का रिकॉर्ड श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर शो किया जाएगा। इससे कागजी कार्रवाई में कमी आएगी। विभागीय अभिलेखों का डिजिटलीकरण होगा। नए नियमों के तहत वेब पोर्टल के माध्यम से जारी श्रम पहचान संख्या प्रमाणपत्र अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत पूरी तरह से वैध माना जाएगा। यदि आवेदन में दी गई जानकारी, तथ्य या दस्तावेज भ्रामक, त्रुटिपूर्ण या असत्य पाए जाते हैं, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। इससे स्व-घोषणा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अब प्रत्येक दुकान एवं स्थापना संचालक को प्रतिष्ठान के प्रमुख एवं स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर पंजीयन प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

The Bigul

हमारा आग्रह : एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, साहसी और सवाल पूछती पत्रकारिता के लिए हम आपके सहयोग के हकदार हैं. कृपया हमारी आर्थिक मदद करें. आपका सहयोग 'द बिगुल' के लिए संजीवनी साबित होगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button