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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! जन्माष्टमी पर नहीं मिलेगी शराब, ड्राई घोषित किया गया

बिगुल
छत्तीसगढ़ सरकार ने जन्माष्टमी को ड्राई-डे घोषित किया कर दिया है. इस दिन पूरे राज्य में शराब नहीं मिलेगी. बार, होटल से लेकर दुकानों में इसकी बिक्री बंद रहेगी. इसके साथ ही जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सीएम विष्णुदेव साय ने किया पोस्ट

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 4 सितंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया गया है. इस दिन प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें, बार, होटल-बार, क्लब समेत मदिरा विक्रय एवं परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और विक्रय पर कड़ी निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं. हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़े इस पावन पर्व को श्रद्धा, सात्विकता और सामाजिक सद्भाव के वातावरण में मनाएं. भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार हो.

शराब की दुकानें बंद होने के साथ-साथ भांग बिक्री की दुकानें भी बंद रहेंगी. जन्माष्टमी के अवसर पर भांग की बिक्री और खरीदी नहीं की जा सकेगी. साल 2025 में भी सरकार ने कृष्ण जन्मोत्सव के दिन शुष्क दिवस घोषित किया था.

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दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर भी सख्त रोक रहेगी. इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे.

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