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बड़ी खबर : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, फिर से बिलासपुर हाईकोर्ट में चलेगा, विजय बघेल की याचिका में नया मोड़

बिगुल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। अब यह मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में ही आगे चलेगा, जहां 5 अक्टूबर से चुनाव याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित है।

अदालती सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता और पाटन विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। बघेल ने अपनी याचिका में भूपेश बघेल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है।

याचिका में चुनाव प्रचार के दौरान नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद भी गतिविधियां जारी रहीं और निषेध अवधि के दौरान चुनाव नियमों का पालन नहीं किया गया। इन्हीं आधारों पर वर्ष 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती दी गई है।

दूसरी ओर भूपेश बघेल की ओर से हाईकोर्ट में इस चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज करने की मांग की गई थी। उनके पक्ष के वकीलों ने याचिका को आधारहीन बताते हुए इसे निरस्त करने का तर्क रखा था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज किए जाने के बाद मामला फिर से बिलासपुर हाईकोर्ट में चलेगा।

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