ब्रेकिंग : सरकारी चेक काटने पर लगाई रोक, चेक बुक जमा करने जारी किए आदेश
बिगुल
रायपुर. छग प्रदेश में कार्यरत सभी सरकारी विभागों के आहरण अधिकारी को चेक बुक शासन ने ट्रेजरी में जमा करने के आदेश दे दिए हैं। विभागों द्वारा ई-कुबेर के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट पर रोक लगने वाली है। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया गया है कि 22 मार्च शाम 5 बजे तक आहरण अधिकारियों द्वारा अपने चेक बुक को ट्रेजरी अधिकारी के पास जमा करेंगे साथ ही अब तक जो ब्लेंक चेक जारी किया जा चुका है उनका विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।
ऐसे कार्य जो जनहित और आवश्यक हो उनमें राशि खर्च करने के लिए 26 मार्च से स्थानीय जिला अध्यक्ष के समक्ष पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद भुगतान का आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही वित्त विभाग को उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
26 मार्च 2024 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में कोषालय अधिकारी (ट्रेजरी अधिकारी) संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक उपलब्ध कराएं जो संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी हस्ताक्षर और अधिकारियों द्वारा काउंटर साइन किया जायेगा। वित्तीय लेनदेन के समाप्ति के पश्चात आहरण और संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर आहरण किया जा सकेगा। इस आदेश से साफ है कि राज्य सरकार विभागों में चल रहे कमीशनखोरी और वित्त विभाग के जारी फंड का दुरुपयोग होना बंद होगा और शासन प्रशासन द्वारा कमीशनखोर फर्म, अधिकारी और कर्मचारियों पर नकेल कसा जा सकेगा।