Blog

ब्रेकिंग : सरकारी चेक काटने पर लगाई रोक, चेक बुक जमा करने जारी किए आदेश

ऐसे कार्य जो जनहित और आवश्यक हो उनमें राशि खर्च करने के लिए 26 मार्च से स्थानीय जिला अध्यक्ष के समक्ष पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद भुगतान का आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही वित्त विभाग को उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

26 मार्च 2024 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में कोषालय अधिकारी (ट्रेजरी अधिकारी) संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक उपलब्ध कराएं जो संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी हस्ताक्षर और अधिकारियों द्वारा काउंटर साइन किया जायेगा। वित्तीय लेनदेन के समाप्ति के पश्चात आहरण और संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर आहरण किया जा सकेगा। इस आदेश से साफ है कि राज्य सरकार विभागों में चल रहे कमीशनखोरी और वित्त विभाग के जारी फंड का दुरुपयोग होना बंद होगा और शासन प्रशासन द्वारा कमीशनखोर फर्म, अधिकारी और कर्मचारियों पर नकेल कसा जा सकेगा।

Show More

The Bigul

हमारा आग्रह : एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, साहसी और सवाल पूछती पत्रकारिता के लिए हम आपके सहयोग के हकदार हैं. कृपया हमारी आर्थिक मदद करें. आपका सहयोग 'द बिगुल' के लिए संजीवनी साबित होगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button