कोंडागांव में भारी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर का आदेश; बायपास से ही गुजरेंगे ट्रक-ट्रेलर

बिगुल
नगर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं व जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नूपुर राशि पन्ना ने एक अहम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत आगामी आदेश तक नगर से गुजरने वाले सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि कोंडागांव नगरीय क्षेत्र में सघन आबादी एवं भीड़भाड़ की स्थिति बनी रहती है। साथ ही कोंडागांव–जगदलपुर मार्ग (NH-30) नगर के मध्य भाग से होकर गुजरता है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं और यातायात जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। इस स्थिति को देखते हुए नगर की बाहरी सीमा पर दोनों ओर बायपास सड़क का निर्माण किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब नगर में प्रवेश करने वाले सभी भारी वाहन अनिवार्य रूप से बायपास सड़क से ही आवागमन करेंगे और नगर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। यह निर्णय नगर की यातायात व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से आंशिक छूट दी गई है। ऐसे वाहन सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही नगर में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के इस फैसले से नगरवासियों ने राहत की उम्मीद जताई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भारी वाहनों के नगर में प्रवेश पर रोक लगने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, यातायात सुचारू होगा और पैदल चलने वालों सहित दोपहिया व चारपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा बढ़ेगी।



