जज्बा : मां ने बेटी को दिलाया न्याय, कातिल को हुई 20 साल की सजा, नाबालिग बताकर कोर्ट ने कर दिया था बरी, लेकिन मां ने हार नही मानी
बिगुल
दुर्ग. जिले के बहुचर्चित श्रृंखला यादव हत्याकांड के दोषी को कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। श्रृंखला यादव को न्याय दिलाने के लिए पूरा शहर सड़कों पर उतर आया था और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की थी।
ये हत्याकांड जून 2019 का है। मैत्री नगर रिसाली की रहने वाली 17 साल की श्रृंखला यादव अपने घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान एक आरोपी ईशान ठाकुर ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया। इससे श्रृंखला बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर गई। इसके बाद आरोपी उसे सड़क पर घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया और वहीं फेंक कर भाग गया।
घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भागे-भागे घटनास्थल पर पहुंचे और बुरी तरह से घायल श्रृंखला को रायपुर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया। तब तक उसका काफी खून बह गया था। रायपुर में 15 दिन तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद में कोर्ट ने आरोपी की उम्र 18 साल से एक दिन कम बताते हुए उसे नाबालिग करार दिया और बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया था।
अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए श्रृंखला की मां ममता यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और केस लड़ा। इस दौरान ममता यादव के वकील ने पुलिस की जांच को गलत बताया और यह साबित किया कि आरोपी ईशान ठाकुर घटना के समय नाबालिग नहीं बल्कि बालिग था। इसके बाद बुधवार को दुर्ग न्यायालय ने आरोपी ईशान को धारा 302, 201 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई।