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रायपुरवासी ध्यान दें! शहर में 2 महीने तक रैली-जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

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राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले दो महीने तक रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है.

राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले दो महीने तक रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है.

इन सड़कों पर रहेगी पाबंदी
आदेश के मुताबिक, 14 जुलाई से अगले दो महीने तक शहर के व्यस्त मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. यह प्रतिबंध जीई रोड, एमजी रोड, मालवीय रोड और सदर बाजार सहित राजधानी के प्रमुख एवं व्यस्त मार्गों पर लागू रहेगा. यह समय शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला होता है. इस दौरान लोग दफ्तरों और बाजारों के लिए निकलते हैं. इसी वजह से यह खास समय चुना गया है. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला आमजन की सुविधा, सुचारु यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है.

लोगों को मिलेगी
त्योहारों और आम दिनों में इन रास्तों पर भारी जाम लगता है. रैली और जुलूस के कारण स्थिति और खराब हो जाती है. घंटों तक एम्बुलेंस और स्कूली बसें ट्रैफिक में फंसी रहती हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाया है. प्रशासन का कहना है कि आम जनता की सुविधा सर्वोपरि है.

सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम बहुत जरूरी था. शहर के व्यापारियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. व्यस्त समय में प्रदर्शन होने से उनका व्यापार प्रभावित होता था. अब दो महीने तक बाजारों में सुरक्षा और शांति का माहौल रहेगा. पुलिस ने सभी संगठनों से सहयोग करने की अपील की है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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