कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन, तमिलनाडु ड्रग विभाग ने दो अधिकारियों को किया सस्पेंड

बिगुल
कफ सिरप मामले में तमिलनाडु सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. ड्रग कंट्रोल विभाग में तैनात दो अधिकारियों को लापरवाही बरतने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है. इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप बनाने वाली श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इस बात की पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने की है. तमिलनाडु ने विस्तार न्यूज़ की खबर का संज्ञान लिया है. विस्तार न्यूज़ ने जहरीले SR-13 बैच को क्लीयरेंस देने का मुद्दा उठाया था.
कंपनी मालिक चेन्नई से गिरफ्तार
‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप का निर्माण तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा किया जाता है. कफ सिरप केस सामने आने के बाद से कंपनी का मालिक जी रंगनाथन फरार था. मध्य प्रदेश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने गुरुवार को आरोपी रंगनाथन को चेन्नई के कोदाबक्कम स्थित घर से गिरफ्तार किया. चेन्नई के अशोक नगर पुलिस ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया. भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.
कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत
मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है. ये बच्चे छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्णा से हैं. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 कफ सिरप पर बैन लगा दिया है. चार बच्चों का अभी भी नागपुर में इलाज जारी है. सरकार ने तीन सदस्यों की एक टीम बनाई है जो नागपुर में रहकर पीड़ित परिवारों की मदद करेगी. उन्हें हरसंभव मदद पहुंचाएगी. ये टीम शासन और पीड़ितों के बीच ब्रिज तरह काम करेगी. इसके साथ सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपये की मदद की घोषणा की है.
DEG तय मानक से मिला ज्यादा
जिन तीन कफ सिरप को राज्य सरकार ने बैन किया है, उनमें कोल्ड्रिफ, रिलाइफ और रेस्पीफ्रेश टीआर सिरप शामिल हैं. इनमें तय मानक से ज्यादा डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) मिला था. कोल्ड्रिफ में सबसे ज्यादा DEG मिला, जो तय मानक यानी 0.1 फीसदी से 48.6 फीसदी ज्यादा मिला.