ब्रेकिंग : 29 आरक्षकों की नियुक्ति रदद, तय समय में नहीं ली ज्वाइनिंग, आबकारी विभाग का एक्शन

बिगुल
छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में तय समय में ज्वाइनिंग न करने पर विभाग ने 29 आरक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। आपको बता दें तय सीमा समाप्त होने के बाद इन चयनित अभ्यर्थियों को तीन बार नोटिस दिए जाने के बाद भी इन्होंने ज्वाइनिंग नही ली। जिसके बाद विभाग ने ये फैसला लिया है। आबकारी आयुक्त कार्यालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अब आगे खाली पदों पर भर्ती विभाग के नियमानुसा होगी।
आपको बता दें आबकारी आरक्षक के पद पर सिलेक्ट होने के बाद भी तय समय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। जिसके बाद ऐसे 29 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। आबकारी आयुक्त कार्यालय ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है।
200 पदों पर हुए था सिलेक्शन
आपको बता दें विभाग ने 23 अप्रैल 2026 को 200 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति एवं पदस्थापना आदेश जारी किए थे। जिसमें से 29 कैंडिडेट्स ने तय अवधि में जॉइनिंग नहीं ली है। विभाग ने उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 9 जून तक कार्यभार ग्रहण करने की मोहलत भी दी थी।
नियुक्ति पत्र में स्पष्ट थे नियम
पत्र में स्पष्ट नियम था कि यदि समय-सीमा में नियुक्ति नहीं लेते हैं तो ये स्वतः समाप्त मानी जाएगी। पर इसके बाद भी अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इस पर आबकारी आयुक्त ने सभी 29 कैंडिडेट्स की नियुक्ति निरस्त कर दी है।
यहां होनी थी पदस्थापना
आपको बता दें इनकी पदस्थापना रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, कबीरधाम, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही सहित विभिन्न जिलों के आबकारी कार्यालयों, उपायुक्त कार्यालयों और संभागीय उड़नदस्ता इकाइयों में की गई थी।
अंतिम मोहलत के बाद नियुक्ति रद्द करना जरूरी
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए तय समय सीमा दी जाती है। इसमें जॉइन न करने पर विभाग अंतिम मोहलत दे सकता है। पर इसके बाद भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचता तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। इसमें कई विभागों के अभ्यर्थी आते हैं जैसे शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, पुलिस आरक्षक और पटवारी भर्ती में शामिल हैं।
क्या हो सकते हैं कारण
आपको बता दें कई बार चयनित कैंडिडेट्स किसी दूसरी परीक्षा भी देते हैं। ऐसे में अच्छी सैलरी पैकेज और पोस्ट के चक्क्कर में भी वे सिलेक्ट पदों पर नियुक्ति नहीं लेते हैं। हालांकि, 200 में से 29 चयनित अभ्यर्थियों का जॉइन नहीं करना सामान्य स्थिति नहीं मानी जा रही है।
क्या हैं नियम
यदि आबकारी विभाग में चयनित आरक्षकों (Excise Constables) ने निर्धारित समय सीमा के भीतर नियुक्ति जॉइन नहीं की और विभाग ने उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी है, तो सामान्यतः खाली पद भरने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है:
- प्रतीक्षा सूची (Waiting List) से नियुक्ति
यदि भर्ती नियमों में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है और वह अभी वैध है, तो विभाग उसी प्रतीक्षा सूची से अगले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर देता है। - वेटिंग लिस्ट नहीं होने पर
यदि वेटिंग लिस्ट उपलब्ध नहीं है या उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, तो रिक्त पद अगली भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं। विभाग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर इन पदों को भरता है। - भर्ती नियमों के अनुसार निर्णय
किसी भी रिक्त पद को भरने का अंतिम निर्णय संबंधित विभाग के भर्ती नियम (Recruitment Rules), शासन के निर्देश और नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार लिया जाता है। - नियुक्ति निरस्त होने के बाद
एक बार निर्धारित समय सीमा बीतने और नियुक्ति रद्द होने के बाद, संबंधित अभ्यर्थी सामान्यतः उस पद पर दोबारा दावा नहीं कर सकता, जब तक कि विभाग विशेष आदेश जारी न करे या न्यायालय से कोई निर्देश न मिले।



