ब्रेकिंग : पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज; अब जेल में ही रहना होगा

बिगुल
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने कोरबा जिले के DMF फंड घोटाले में आरोपित पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
डिस्ट्रीक्ट मिनरल फंड घोटाले के आरोपी और मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुना गया।
कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आरोपी की भूमिका पर नजर डाली गई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया है और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश
हाई कोर्ट में अनिल टुटेजा ने जमानत देने की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सह आरोपियों के सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने का हवाला दिया था। इसके अलावा, उन्होंने मामले की सुनवाई में हो रही देरी के आधार पर भी जमानत
की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने इन सभी आधारों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले सह-आरोपी काफी समय से जेल में हैं, लेकिन टुटेजा सिर्फ दो महीने से जेल में हैं, इसलिए जमानत देना न्यायपूर्ण नहीं होगा।



