Blog

ब्रेकिंग : कैडिला फार्मा के सीएमडी राजीव मोदी के खिलाफ दुष्कर्म का केस, 27 वर्षीय युवती मोदी की पीए है,हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सक्रिय हुई अहमदाबाद पुलिस

गुजरात हाई कोर्ट की सख्ती के बाद अहमदाबाद पुलिस अब हरकत में आई है। पुलिस ने कैडिला फार्मा के सीएमडी राजीव मोदी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। दुष्कर्म के इस मामले में अहमदाबाद पुलिस के कार्रवाई के बजाए समझौते की सलाह देने पर बुल्गारियाई लड़की ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के सीएमडी राजीव मोदी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने के लिए एक बुल्गारियाई लड़की काफी समय से संघर्ष कर रही थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोला पुलिस ने 31 दिसंबर को राजीव मोदी के खिलाफ रेप मामले में एफआईआर दर्ज की।

कैडिला फार्मा के सीएमडी राजीव मोदी की कुछ समय तक निजी सहायक (प्राइवेट सेक्रेटरी) रही बुल्गारियाई लड़की ने बलात्कार सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अहमदाबाद के बी डिवीजन पुलिस के एसीपी एच एम कंसाग्रा ने अनुसार अदालत के आदेश के बाद हमने कैडिला फार्मास्युटिकल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव मोदी पर धारा 376 (बलात्कार), 354 (यौन उत्पीड़न), और 504 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी आरएच सोलंकी ने कहा कि पुलिस अब शिकायतकर्ता और गवाह का बयान दर्ज करेगी और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। सोलंकी ने कहा कि कंपनी में काम करने वाले जॉनसन मैथ्यू ने भी मदद की थी। इसलिए यह अपराध है। इसलिए वह भी इसमें शामिल है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बुल्गारिया की लड़की ने राजीव मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला पुलिस पर दबाव डाला था, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद लड़की हाईकोर्ट चली गई। 22 दिसंबर को गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी के खिलाफ कथित बलात्कार के आरोपों की जांच का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना की जांच किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में कराई जाए। इस संबंध में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा राजीव मोदी को भेजे गए ईमेल प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला। मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले इस मामले में 27 साल बुल्गारियाई लड़की की अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट की कार्यप्रणाली में खामी है। मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने के लिए कहने के बजाय सबूत पेश करने की जिम्मेदारी पीड़ित पर डाल दी है। हाईकोर्ट ने मामले में उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए दो सहायक पुलिस आयुक्त और दो पुलिस निरीक्षकों की भूमिका की भी आलोचना की।

बुल्गेरियाई लड़की कौन है?
बुल्गेरियाई लड़की नवंबर 2022 में कैडिला फार्मा में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में शामिल हुई और बाद में उसे राजीव मोदी की निजी सहायक बना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने फरवरी 2023 में उनके साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया था। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसने अपनी शिकायत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय और अहमदाबाद पुलिस आयुक्त को भेजी, जिन्होंने शिकायत को महिला पुलिस स्टेशन भेज दिया। जब पुलिस ने उसकी मदद नहीं की तो आख़िरकार उसने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Show More

The Bigul

हमारा आग्रह : एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, साहसी और सवाल पूछती पत्रकारिता के लिए हम आपके सहयोग के हकदार हैं. कृपया हमारी आर्थिक मदद करें. आपका सहयोग 'द बिगुल' के लिए संजीवनी साबित होगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button