छत्तीसघाट

चीफ जस्टिस ने पूछा- एक ही अधिकारी के चार-पांच रिश्तेदारों का कैसे हो सकता है चयन , CGPSC में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप

बिगुल

बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने गहरी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस ने पैरवी कर रहे वकील से पूछा है कि एक ही अधिकारी के चार-पांच रिश्तेदारों का कैसे चयन हो सकता है। मामले में हाई कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है।

छत्तीसगढ़ पीएससी में बेटे-बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनाने को लेकर लगी याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने यह याचिका लगाई है। हाई कोर्ट खुलते ही चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे पहला केस लिया। हाई कोर्ट के सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हालांकि कोर्ट ने किसी तरह का फिलहाल स्टे देने के बजाय यथास्थिति रखने कहा है। ननकीराम कंवर ने अपनी याचिका में राजभवन के सचिव अमृत खलको के बेटा और बेटी के डिप्टी कलेक्टर बनने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी व कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के रिश्तेदारों के भी चयन पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा है कि पीएससी में जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने न सिर्फ रेवड़ियों की तरह नौकरियां नहीं बांटी बल्कि इसकी आड़ में करोड़ों का भ्रष्टचार किया गया है।

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