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मुख़्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा,तीसरे गैंगस्‍टर केस में भी माफिया को 10 साल जेल की सजा,एमपी-एमएलए कोर्ट ने लगाया पांच लाख का जुर्माना….

बिगुल

गाजीपुर :- कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी पर लगे गैंगस्टर के मुकदमे में शुक्रवार को सजा सुना दी गई। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्‍तार को 10 साल जेल की सजा दी है। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक दिन पहले गुरुवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और सह-अभियुक्त सोनू यादव को दोषी करार देने के साथ सजा सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा कि अगर कोई गैंग का संचालन करता है और कोर्ट में अभियोजन पक्ष के गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं तो इससे यह नहीं माना जाएगा कि मुख्तार ने कोई अपराध नहीं किया है।

यह तीसरा गैंगस्‍टर केस है जिसमें माफिया को 10 साल जेल की सजा मिली है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर में जो दोनों मुकदमे लगाए गए हैं, दोनों में गवाह के पक्षद्रोही होने के कारण वह पहले बरी हो गया था। मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में गवाह ने कई बार अलग-अलग बयान दर्ज कराया। इससे यह लगता है कि वह भय के कारण मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के खिलाफ बयान नहीं डें सका। ऐसे में हाई कोर्ट की ओर से दी गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्तार और सोनू यादव को दोषी करार दिया गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था मुख्‍तार अंसारी

सुनवाई के दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ। सोनू यादव व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ था। दोषी करार दिए जाने के बाद मुख्तार अंसारी के चेहरे पर तनाव दिखा। वहीं, दोषी करार दिए जाने के बाद सोनू यादव को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। अभियोजन और बचाव दोनों ही पक्ष की निगाहें अब कोर्ट पर टिकी हुई है।

गैंगस्टर के 2 मामलों में मुख्तार को हो चुकी दस-दस साल की सजा

आपको बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट से पहले गैंगस्टर के दो मामले में भी मुख्तार अंसारी को दस-दस साल की सजा हो चुकी है।

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