सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान, तीन महीने तक बिना अनुमति छुट्टी ली तो होगी कड़ी कार्रवाई

बिगुल
सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। आगामी कार्यक्रमों और बड़े प्रशासनिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए तीन महीने तक अवकाश पर आंशिक नियंत्रण लागू किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। आगामी कार्यक्रमों और बड़े प्रशासनिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए तीन महीने तक अवकाश पर आंशिक नियंत्रण लागू किया गया है।
सरकार का कहना है कि ‘सुशासन तिहार’ और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान कर्मचारियों की उपलब्धता जरूरी है। इसलिए बिना अनुमति छुट्टी लेने पर रोक लगाई गई है।
निर्देशों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अवकाश नहीं ले सकेगा। ऐसा करने पर इसे सेवा में व्यवधान (ब्रेक इन सर्विस) माना जाएगा, जिससे कर्मचारी के करियर पर असर पड़ सकता है।
अचानक छुट्टी की स्थिति में भी कर्मचारियों को पहले सूचना देना अनिवार्य होगा और बाद में लिखित पुष्टि करनी होगी। वहीं लंबी छुट्टी लेने से पहले कार्यभार का हस्तांतरण करना जरूरी कर दिया गया है।
सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।



