छत्तीसघाट

बदल गए हैं नये सिम कार्ड खरीदने के नियम,जानें अब आधार से कितने सिम खरीद सकते हैं

बिगुल

साइबर फ्रॉड्स के मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस बीच सरकार ने अब सिम कार्ड बेचने के नियम को और भी सख्त कर दिया है ताकि डिजिटल फ्रॉड के मामलों पर लगाम कसी जा सके। केंद्र सरकार ने सिम कार्ड वेरिफिकेशन के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों में सरकार ने बल्क में सिम कार्ड जारी करने के प्रावधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब देश में कोई भी एक साथ कई सारे सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नियम को लेकर कहा कि साइबर फ्रॉड, स्कैम और फ्रॉड कॉल्क को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने कदम सिम कार्ड के नए नियम जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को ब्लॉक किया गया है। इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से सिम बेचने वाले 67 हजार डीलर्स को बैन किया गया है।

डीलर्स को वैरिफिकेशन के लिए मिला समय
केंद्र सरकार द्वार जारी नए नियमों के मुताबिक अब सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स या फिर व्यापारियों का पुलिस वेरिफिकेशन के साथ बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन होना जरूरी है। साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी। अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करके सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए वर्तमान में सरकार ने 12 महीने का समय दिया है।

डेमोग्राफिक डेटा लिया जाएगा
अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा।

नंबर के डिस्कनेक्शन का ये होगा नियम

नए नियम के मुताबिक अब बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान शुरू किया है। हालांकि आप पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद कराता है तो वह नंबर 90 दिनों बाद ही दूसरे ग्राहक को जारी किया जाएगा

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