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सौम्या चौरसिया को नही मिली जमानत, 10 जून के बाद होगी सुनवाई

बिगुल
रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

वहीं, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 जून के बाद होगी। सौम्या चौरसिया की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट हर्षवर्धन परघनिया के साथ ही दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने ऑनलाइन पैरवी की।

उन्होंने सौम्या चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी है, लेकिन जस्टिस व्यास ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला केस में रिमांड पर निलंबित आइएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया 4 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज दोपहर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईओडब्ल्यू की टीम फिर से आज दोनों की रिमांड लेने की कोशिश करेगी।

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