मध्यप्रदेश

दुष्कृत्य कर पीड़िता को बेहोशी में छोड़ गए थे आरोपी, कोर्ट ने एक दोषी को सुनाया आजीवन कारावास

बिगुल
सीहोर जिले में जघन्य और सनसनीखेज प्रकृति के दुष्कर्म मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। घटना 15 मार्च 2023 की है, जब पीड़िता अपने खेत से घर लौट रही थी। इसी दौरान विपिन ठाकुर और सीताराम ने उसे जंगल के नाले में ले जाकर मुंह दबाकर दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। अगली सुबह होश में आने पर पीड़िता ने परिजनों को घटना बताई और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव की पैरवी और अभियोजन के तर्कों के आधार पर विशेष न्यायाधीश अभिलाष जैन ने आरोपी विपिन ठाकुर को दोषी पाते हुए धारा 3(2)(व्ही) एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 2000 रुपये जुर्माना तथा धारा 376(3) भादवि के तहत 20 वर्ष के कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा, पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया गया।

दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी

मामले में दूसरे आरोपी सीताराम का डीएनए मिलान न होने के कारण न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। इस मामले को शासन स्तर पर जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में रखा गया था और डीपीओ अनिल बादल के मार्गदर्शन में यह सीहोर जिले में वर्ष 2025 की दूसरी दोष सिद्धि है।
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