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घर से स्कूल जाने निकली नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी चढा पुलिस के हत्थे, अवैध शराब के साथ दूसरा आरोपी गिरफ्तार

बिगुल
कोरबा जिले के उरगा थाना पुलिस ने महिला अपराध और अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। पहले मामले में नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी मुकेश यादव को पॉक्सो एक्ट के तहत पकड़ा गया है, जबकि दूसरे मामले में दर्राभाठा पानी टंकी के पास 8 लीटर कच्ची महुआ शराब बेचते हुए अजीत खुंटे को गिरफ्तार किया गया है। थाना उरगा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दो मामलों में आरोपियों को जेल भेजा गया है।

पहला मामल नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और छेड़छाड़ का है। थाना उरगा में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 19 सितंबर 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल जाने का कहकर घर से निकली थी, जो स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई थी। इस पर थाना उरगा में अपराध क्रमांक 520/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहृत बालिका को सकुशल दस्तयाब किया। बालिका द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) और माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत दिए गए कथनों में आरोपी मुकेश यादव द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाकर जबरदस्ती छेड़छाड़ और पूर्व में भी दुष्कर्म करने की बात सामने आई। इसके आधार पर प्रकरण में धारा 65(1), 74 बीएनएस एवं 4, 8 पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। आरोपी मुकेश यादव पिता भारत यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी धंवईपुर, थाना कटघोरा, जिला कोरबा को 6 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कोरबा में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

दूसरा मामला अवैध शराब बिक्री का है। थाना उरगा की पेट्रोलिंग टीम को 5 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि दर्राभाठा पानी टंकी के पास आम जगह पर एक व्यक्ति भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर घेराबंदी की गई। संदेही अजीत खुंटे पिता बुलटुराम खुंटे, उम्र 43 वर्ष, निवासी खोडडल, थाना उरगा को पकड़ा गया। उसके पास मौजूद बाजारू थैले से पारदर्शी पन्नी में भरी करीब 8 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। वैध दस्तावेज न होने पर शराब जप्त कर अपराध क्रमांक 551/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उसे भी जेल भेजा गया।

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