मध्यप्रदेश

शादी की जिद बनी हत्या की वजह… कार में दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या, अब उम्रकैद

बिगुल
शादी की जिद करने पर प्रेमिका की कार में दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला न्यायालय ने आरोपी एस कुमार साहू (22) को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद के साथ 1000 रुपए अर्थदंड लगाया.

अदालत ने मृतका के माता-पिता को मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति दिए जाने की भी अनुशंसा की है. मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है. प्रकरण की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विनय कुमार प्रधान की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजयश्री बिसेन ने पैरवी की. अभियोजन के मुताबिक, आरोपी मूल रूप से कसेरुडीह, थाना पांडुका, जिला गरियाबंद का रहने वाला है. आरोपी और 21 वर्षीय युवती के बीच प्रेम संबंध था. दोनों अक्सर मिलते थे.

आरोप है कि आरोपी शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करता था. 31 मई 2022 को आरोपी अपने जीजा की कार लेकर युवती को घुमाने के बहाने निकला. इसी दौरान युवती ने उससे शादी करने की बात कही. आरोपी ने शादी की बात बढ़ने पर युवती के साथ कार में जबरदस्ती की और इसके बाद धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए. साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना और कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
घरवाले पहुंचे तो कार में पड़ी थी लाश

घटना के बाद युवती के परिजनों को जानकारी मिली तो वे धनौद चौक पहुंचे. वहां युवती कार के अंदर मृत पड़ी थी और आरोपी भी मौके पर मौजूद था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.

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