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ब्रेकिंग : आइपीएस जी पी सिंग की सेवा बहाल, कोर्ट ने जारी किया आदेश, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की चर्चा

बिगुल

रायपुर. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है.

20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल किया है. बता दें कि बैच 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था. इसके आईपीएस ने कैट में चुनौती दी.

CAT ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए. गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने अब जाकर जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है. साथ ही उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेज दी गई है.

सिंह की बहाली ऐसे समय में की गई है जब राज्य के नए डीजीपी की नियुक्ति् प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जी पी सिंह की वापसी के बाद उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। श्री सिंह तेज तर्रार अफसर हैं। पुलिस महकमे का उन्हें खासा अनुभव है। त्वरित फैसले करने वाले और परिणाम देने वाले अफसरों में गिने जाते हैं। देखना होगा कि सरकार उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है।

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