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अवैध रेत खनन: दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा- इंसान पैसे को खा नहीं सकता

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अरपा नदी के नगाई घाट में अवैध रेत उत्खनन और चोरी के मामले में अदालत ने कुंवर सिंह कंवर को 3 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले में कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि इंसान पैसे को खा नहीं सकता।

अरपा नदी से अवैध रूप से रेत चुराने के मामले में अदालत ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि आखिरी पेड़ कटने, नदी के जहरीली होने और आखिरी मछली पकड़े जाने के बाद ही इन्सान को यह समझ आएगा कि वह पैसे को खा नहीं सकता। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अवैध उत्खनन पर अदालत की सख्त कार्रवाई
अदालत ने अरपा नदी के नगाई घाट में अवैध रूप से रेत उत्खनन और चोरी के मामले में आरोपी कुंवर सिंह कंवर को दोषी ठहराया। इस मामले में वर्ष 2025 में कोटा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धाराओं 4(1), 4(1क) तथा 21 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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