सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5000 रु. रिश्वत लेने की दोषी महिला हेड कांस्टेबल को चार साल की सजा
बिगुल
पंजाब :- सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5000 रुपए रिश्वत लेने की दोषी हरियाणा पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल ऋतु वाला को 4 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. ऋतु को सीबीआई ने 7 साल पहले गिरफ्तार किया था.
बीते रविवार को सीबीआई कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए हिरासत में लेने के आदेश जारी कर दिए थे सीबीआई के सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने बहस के दौरान कहा कि दोषी महिला सरकारी कर्मचारी थी उसकी ड्यूटी विमन हेल्प डेस्क पर थी. उसका काम महिलाओं की समस्याओं को सुनना था, लेकिन उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिश्वत मांगी.
सीबीआई ने सितंबर 2016 में मनीमाजरा के हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट के पास ऋतु बाला को गिरफ्तार किया था. उस समय वह कालका थाने में तैनात थी. पिंजौर के अमरजीत ने सीबीआई को ऋतु बाला के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी. अमरजीत ने बताया था कि एक युवती ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ कालका थाने में झूठी शिकायत दी थी. इसकी जांच हेड कांस्टेबल ऋतु बाला कर रही थी और उसने केस रफा-दफा करने के लिए 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी.