ब्रेकिंग : उदयोगपति रंजीत सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एफआईआर को रदद किया, जी पी सिंह के करीबी हैं सैनी, जानिए पूरा मामला

बिगुल
रायपुर. उदयोगपति रंजीत सैनी को हाईकोर्ट ने बडी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रदद कर दिया है। सैनी ने इसके लिए न्यायपालिका का आभार जताया है।
चीफ जस्टिस की डिवीजन बैच ने दुर्ग के उदयोगपति कमल सेन को ब्लैकमेल करने के मामले में रंजीत सैनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रदद कर दी है। सूत्रों के मुताबिक साल 2015 में दुर्ग निवासी बिजनसमैन कमल सेन और बिल्डर सिंघानिया के बीच व्यावसायिक लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान सिघानिया ने सेन के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था जिसके बाद प्रकरण में जल्दी चालान पेश करने और धाराएं कम करने के एवज में आईपीएस जी पी सिंह पर 20 लाख रूपये की वसूली करने का आरोप लगा था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि रंजीत सिंह सैनी के माध्यम से यह पैसे जी पी सिंह को दिए जाने थे।
गौरतलब है कि इस मामले में में जी पी सिंह को पहले ही राहत मिल चुकी है और अब रंजीत सिंह सैनी को भी हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। रंजीत सिंह सैनी फिलहाल रोटरी क्लब के राज्य स्तरीय अध्यक्ष हैं। उनके वकील हिमांशु पाण्डेय ने कोर्ट में दलील दी कि जी पी सिंह और रंजीत सैनी एक दूसरे को जानते तक नही थे तो पैसों की बात बहुत दूर की है। अपनी दलील को साबित करने उनके वकील की तरफ से ठोस सबूत भी पेश किए गए थे जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया.