मध्यप्रदेश

इलेक्शन कमीशन के निर्देश, बैनर-पोस्टर हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर की जाए

बिगुल

भोपाल :- मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है. इलेक्शन कमीशन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद होने वाली कार्रवाई को लेकर आदेश दिए गए हैं.

आयोग ने कहा है कि सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर की जाए. इसके अलावा कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति पर एवं सार्वजनिक स्थान पर अनाधिकृत निरूपण हटाने की कार्रवाई 48 घंटे के भीतर करें. निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने की कार्रवाई 72 घंटे की जाए.

संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का पालन करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. कार्रवाई की जानकारी अगले दिन सुबह 11 तक देनी होगी. 24 घंटे के अंदर शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए कमीशन ने कहा कि शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष दल गठित किया जाना चाहिए.

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