मध्यप्रदेश

किसानों को मिलेगी डिजिटल भू-अधिकार पुस्तिका, चुकाना होंगे 45 रुपये

बिगुल

इंदौर :- किसानों को भू-अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत अब नवीन भू-अधिकार पुस्तिका डिजिटल जारी होगी। पूर्व में जारी भू अधिकार पुस्तिका भी प्रचलन में रहेगी। भू-अधिकार पुस्तिका के प्रथम पेज के लिए 30 रूपये और अतिरिक्त प्रति पेज के लिए 15 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

भू-अधिकार पुस्तिका न्यूनतम दो पेजों की होगी, इस प्रकार दो पृष्ठों की भू-अधिकार पुस्तिका की कीमत 45 रुपये निर्धारित की गई है। अतिरिक पेज जोड़े जाने पर प्रति पेज 15 रुपये देना होगा। आवेदन करने के बाद भू-अधिकार पुस्तिका भूलेख पोर्टल www.mpbhulekh.gov.in पर ऑनलाइन, आईटी सेन्टर, एमपी आनलाइन, लोक सेवा केन्द्र और शासन द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता से प्राप्त की जा सकेगी। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम, 2020 के प्रावधान अनुसार भू-सर्वेक्षण के बाद पहली बार भू-अधिकार पुस्तिका भूमिस्वामी को निश्‍शुल्क दी जाएगी। इसके साथ ही जहां-जहां भू-अधिकार पुस्तिका निश्‍शुल्क जारी करने का प्रावधान है, वहां भी इसे निश्‍शुल्क दिया जाएगा। दी जायेगी। निश्‍शुल्क दी जाने वाली भू-अधिकार पुस्तिका जारी करने के लिए तहसीलदार को भूलेख पोर्टल पर लागिन कर अपने लागिन से भू-अधिकार पुस्तिका का प्रिंट जारी करने का अधिकार होगा।

भू-अधिकार पुस्तिका के प्रथम पेज पर संबंधित भूमिस्वामी की समग्र आईडी डाली जाएगी। पुस्तिका पर भूमिस्वामी का फोटो होगा। यदि भूमिस्वामी का प्रकार निजी संस्था है, तो भू-अधिकार पुस्तिका पर समग्र आईडी और फोटो की आवश्यकता नहीं होगी। यदि संबंधित कृषक का फोटो भूलेख पोर्टल के डाटाबेस में उपलब्ध है तो उसे भू-अधिकार पर कृषक से सत्यापित करवाकर मुद्रित कराया जायेगा। यदि कृषक का फोटो भूलेख पोर्टल के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है अथवा भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध फोटो से वह संतुष्ट नहीं है तो संबंधित कृषक के आधार ईकेवाईसी के माध्यम से उसे प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त फोटो को संबंधित पटवारी से सत्यापित भी कराया जायेगा। यदि कृषक के पास आधार नंबर नहीं है अथवा वह आधार नंबर प्रदाय नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में कृषक का फोटो ऑनलाइन आवेदन करते समय लिया जाएगा और पटवारी से तीन कार्य दिवस में सत्यापित कराया जाएगा।

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