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कहीं भी पोस्टर-फ्लेक्स लगाने पर लगेगा जुर्माना, सभी 10 जोन में तय की गई जगह, इन मामलों में होगी कार्रवाई

बिगुल
अब राजधानी रायपुर में बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग और पम्पलेट लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. रायपुर नगर निगम ने अवैध विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए अभियान शुरू किया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ई-चालान के जरिए 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

रायपुर में कहीं भी पोस्टर-फ्लेक्स लगाने पर लगेगा जुर्माना
नगर निगम ने शहर के सभी 10 जोन में पोस्टर और फ्लायर लगाने के लिए निर्धारित स्थान तय किए हैं. इन स्थानों के अलावा कहीं भी पोस्टर या फ्लायर लगाने पर कार्रवाई की जाएगी. यह पूरी व्यवस्था आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत लागू की जा रही है. इस दौरान वे अपनी दुकानों पर लगे अनधिकृत ब्रांडिंग, फ्लेक्स, ग्लो-साइन बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले और अन्य विज्ञापन सामग्री हटा सकते हैं या नियमानुसार अनुमति ले सकते हैं.

निगम ने साफ किया है कि बिना अनुमति दुकान पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही लिखा जा सकता है. किसी कंपनी, ब्रांड या उत्पाद का प्रचार करने वाले बोर्ड या विज्ञापन लगाने के लिए निगम की अनुमति जरूरी होगी. एक सप्ताह बाद विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा. नियमों का उल्लंघन मिलने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

यहां जानें कितना लगेगा जुर्माना?
बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा.
बिना अनुमति बल्क विज्ञापन अभियान चलाने पर 10 हजार रुपए प्रति आयोजन का जुर्माना होगा.
बिना अनुमति हवाई विज्ञापन करने पर 2 लाख रुपए प्रति आयोजन का जुर्माना लगाया जाएगा.
सार्वजनिक संपत्तियों, बिजली के खंभों, पुलों, सरकारी भवनों, ट्रैफिक सिग्नल और पेड़ों पर पोस्टर या बैनर लगाने वालों पर भी कार्रवाई होगी.

कहां लगा सकते हैं पोस्टर
पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए निगम ने हर जोन में अलग-अलग स्थान चिन्हित किए हैं। इनमें बूढ़ातालाब का पुराना धरना स्थल, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड, कबीर चौक फ्लाईओवर की दीवार, आईएसबीटी की बाउंड्री वॉल, गोल चौक, लाखेनगर चौक, पौनी पसारी सब्जी मंडी, पानी टंकियों के परिसर और जोन कार्यालयों की बाउंड्री वॉल समेत कई स्थान शामिल हैं. इन स्थानों के अलावा कहीं भी पोस्टर या फ्लायर लगाना प्रतिबंधित रहेगा.

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