Blog

EOW की हिरासत में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, CM साय बोले- अपराध करके कोई कितने दिन तक छिपेगा

बिगुल
छत्तीसगढ़ में चर्चित कोयला लेवी समेत अन्य मामले में EOW ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत से स्थायी वारंट भी जारी किया गया था. वहीं इस मामले पर सीएम विष्णु देव साय का भी बयान सामने आया है.

अपराध करके कोई कितने दिन तक छिपेगा – CM साय
रामगोपाल अग्रवाल को EOW ने हिरासत में लिया है. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि “अपराध करके कोई व्यक्ति आखिर कब तक छिप सकता है. देर-सबेर उसे कानून के शिकंजे में आना ही पड़ता है.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग बेहतर तरीके से काम कर रही है और जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी अपराधों की गहन जांच कर रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

EOW की हिरासत में रामगोपाल अग्रवाल
बता दें कि कोयला लेवी समेत अन्य मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जांच एजेंसी का कहना है कि कोयला लेवी मामले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के पास से जब्त डायरी में कांग्रेस भवन के नाम पर करोड़ों रुपये की एंट्रियां मिली थीं. वहीं रामगोपाल के बेटे वैभव को लंबी पूछताछ के बाद छोड़ा गया. उसे गुरुवार सुबह 11 बजे फिर ACB/EOW ऑफिस बुलाया गया है.

बेटे वैभव अग्रवाल से की गई पूछताछ
कोयला लेवी प्रकरण में रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका, संपर्कों, वित्तीय लेन-देन एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है. कोयला लेवी प्रकरण के साथ-साथ शराब प्रकरण, धान से जुड़े प्रकरण एवं अन्य संबंधित मामलों में भी उनसे पूछताछ की जाएगी. रामगोपाल अग्रवाल के पुत्र वैभव अग्रवाल से भी ईओडब्ल्यू ने दो दिनों तक पूछताछ की.

The Bigul

हमारा आग्रह : एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, साहसी और सवाल पूछती पत्रकारिता के लिए हम आपके सहयोग के हकदार हैं. कृपया हमारी आर्थिक मदद करें. आपका सहयोग 'द बिगुल' के लिए संजीवनी साबित होगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button