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शराब घोटाला : आरोपी अरविंद सिंह ने कोर्ट से मांगी इच्छा मृत्यु, एपी त्रिपाठी 25 अप्रैल तक रहेंगे रिमांड

बिगुल
रायपुर. छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान आरोपी और शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने इच्छा मृत्यु की मांग की.

पेशी के दौरान अरविंद सिंह ने कहा कि वह इस सबसे तंग आ चुके हैं. कोर्ट ने उसकी मांग पर वकील से प्रॉपर तरीके से आवेदन करने को कह दिया. साथ ही कहा कि इस पर अलग से सुनवाई की जाएगी. वहीं अरुणपति त्रिपाठी को भी 25 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू को रिमांड पर भेजा है.

शराब घोटाले केस में ईडी ने फरार शराब कारोबारी अरविंद सिंह को 12 जून 2023 को पहली बार दुर्ग के रामनगर मुक्तिधाम से गिरफ्तार किया था. अरविंद की माता कमला देवी का निधन हो गया था, अरविंद उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा था. अरविंद सिंह शराब घोटाले मामले में पिछले 10 महीने से रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद था.

ईओडब्ल्यू की टीम ने हाईकोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया था. 4 अप्रैल को अरविंद सिंह के साथ अनवर ढेबर को भी गिरफ्तार किया गया था. ईओडब्ल्यू ने दोनों आरोपियों को 14 दिन हिरासत में रखकर पूछताछ की. इसके बाद आज (18 अप्रैल) को कोर्ट ने सुनवाई के बाद 14 दिन के लिए 2 मई तक फिर से जेल भेज दिया है.

पूर्व मंत्री भी जांच के दायरे में

अधिकारियों ने आबकारी विभाग में हुए घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत विभाग के कई अधिकारी भी आएंगे. इन सभी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगा. पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा समेत 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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