
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर उठ रही सियासी बयान बजिया पर स्थित साफ की है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने गुरुवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लर्निंग केस में केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई में कहां अंतरिम बेल देना अनुचित कदम है
एसजी तुषार मेहता- केजरीवाल रेलिया में लोगों से कह रहे हैं झाड़ू को वोट नहीं दिया तो मुझे 2 जून को ले जेल लौटना पड़ेगा.
जस्टिस खन्ना- केजरीवाल ऐसा बोल सकते हैं हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे.
जस्टिस दत्ता- हमारे आर्डर में साफ है कि केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे रोल ऑफ लक कोर्ट के ऑर्डर से होता है.
मेहता- केजरीवाल के बयान न्यायिक संस्थाओं पर किसी तमाचे के समान है
जस्टिस खन्ना- हमने जमानत के आदेश में स्पष्ट रूप से शर्तों का उल्लेख किया है केजरीवाल उनके खिलाफ चल रहे मामलों में अपने रोल के बारे में सार्वजनिक रूप से किसी सभा रैली में नहीं बोल सकते हैं.
सिंघवी- कुछ लोग को अंतरिम जमानत से लगता है कोर्ट ने केजरीवाल को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है बेंच हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं
केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह के पूर्व के बयान -कोर्ट ने ईडी से पूछा कि सरकारी गवाह राघव रेड्डी के पहले के बयानों में जिसमें उन्होंने शराब घोटाले में केजरीवाल की लिपटा का उल्लेख नहीं किया था उन्हें फाइल किया ईडी के वकील ने कहा गवाह के पहले और बात के बयानों में आईओ देखते हैं. कोर्ट ने कहा आप नई बाते जोड़ रहे हैं.